कोरिया: जिले के चिरमिरी थाना अंतर्गत अवैध महुआ शराब का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हाथ भट्टी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है साथ ही एक अन्य मामले में सट्टा पट्टी काटते हुए भी 2 लोगों पर कार्यवाही की गई है, थाना प्रभारी चिरमिरी कमलाकांत शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल ठाकुर द्वारा क्षेत्र में संचालित अवैध शराब, जुआ, सट्टा व कबाड़ के कारोबार एवं संचालन पर पूर्ण अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये हैं
जिस पर थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, अवैध कार्य संचालित होने की मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक कोरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पी. पी. सिंह के मार्गदर्शन पर चिरमिरी पुलिस द्वारा 28 जनवरी 2022 को सट्टा पट्टी काटते पाये जाने पर अरुण शिवहरे निवासी गोदरीपारा एवं उमेश कुमार साहू पिता लक्ष्मी प्रसाद साहू निवासी छोटी बाजार के विरुद्ध 4 (क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई, एक अन्य मामले में थाना चिरमिरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई
कि राजा सिंह पिता रघुनंदन सिंह निवासी सड़क दफाई हल्दीबाड़ी व मुकेश दास पिता नरसिंह दास निवासी आमानाला हल्दीबाड़ी के द्वारा अवैध हाथ भट्टी कि महुआ शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई तब दोनों आरोपियों के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब परिवहन करते पाया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना चिरमिरी में 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
जिस पर थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, अवैध कार्य संचालित होने की मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक कोरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पी. पी. सिंह के मार्गदर्शन पर चिरमिरी पुलिस द्वारा 28 जनवरी 2022 को सट्टा पट्टी काटते पाये जाने पर अरुण शिवहरे निवासी गोदरीपारा एवं उमेश कुमार साहू पिता लक्ष्मी प्रसाद साहू निवासी छोटी बाजार के विरुद्ध 4 (क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई, एक अन्य मामले में थाना चिरमिरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई
कि राजा सिंह पिता रघुनंदन सिंह निवासी सड़क दफाई हल्दीबाड़ी व मुकेश दास पिता नरसिंह दास निवासी आमानाला हल्दीबाड़ी के द्वारा अवैध हाथ भट्टी कि महुआ शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई तब दोनों आरोपियों के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब परिवहन करते पाया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना चिरमिरी में 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
रिपोर्ट राकेश कुमार बंसल, छत्तीसगढ़

