कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की करोना से मृत्यु होने पर वैश्विक महामारी होने के कारण 10 लाख रुपए की बीमा राशि उसके परिवार को दिलाये जाने का प्राविधान 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाये। साथ ही अपंजीकृत व्यापारी की करोना से मृत्यु होने पर मंडी समिति, वन विभाग व अन्य लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के आधार पर वैश्विक महामारी के अन्तर्गत 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाना चाहिए।,ज्ञापन में मांग की गई कि लॉकडाउन पीरियड का बिजली का बिल (एल०एम०वी०6) वाणिज्य विधा को माफ किए जाने की मांग की गई। साथ ही सभी प्रकार के व्यापारिक लाइसेंस व उनके रिनुअल के लिए लगाई जा रही लेट फीस व पेनल्टी को समाप्त की जाये।,बैंको द्वारा किये जा रहे प्रताड़ना के मुद्दे पर व्यापार मंडल ने वर्ष 2020 तथा 2021 में व्यापारियों के बैंक खाते में जोड़े गए ब्याज को वापस कराने तथा व्यापारियों के सभी प्रकार की बैंको की किस्त जमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय बढ़ाये जाने की मांग की।,बैंकों द्वारा व्यापारियों के विरोध की जा रही है वसूली कार्रवाई 31 मार्च 2022 तक स्थगित करें।
व्यापारियों के सभी प्रकार के लोन अकाउंट 31 मार्च 2022 तक एन०पी०ए० ना किए जाये और व्यापारियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 20 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाए जिससे वह अपना कारोबार पुनः स्थापित कर सकें तथा देनदारी का भुगतान कर सके।,ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राजकुमार त्यागी, इसरार सिद्दकी, सुनील गुप्ता, निशंक अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

