
📍 अंकित कुमार, संवाददाता — फतेहपुर
उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर अब किसी भी मृतक का पोस्टमार्टम 4 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा, जिससे परिजनों को राहत मिलेगी और समय पर न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम में देरी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। ऐसे में अब यह आदेश सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू होगा।
🔹 मुख्य बिंदु:
पोस्टमार्टम अब 4 घंटे के भीतर हर हाल में पूरा किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों में अब रात में भी पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा।
वीडियोग्राफी निशुल्क होगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
आगरा, लखनऊ समेत कई जिलों में डिजिटल सिस्टम ‘मेडले पीआर’ लागू किया गया है, जिससे रिपोर्ट मिनटों में बनकर तैयार होगी।
प्रशासनिक दृष्टिकोण:
डिप्टी सीएम ने कहा कि, “मृतकों के परिजनों को लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े और शव जल्दी सौंपा जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।” साथ ही उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी दी कि आदेश की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फतेहपुर जिले में भी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला अस्पताल प्रशासन ने टीम गठित कर कार्यवाही शुरू कर दी है।