Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की अपील को किया खारिज

ज्ञानवापी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की अपील को किया खारिज, प्रशासन हाई अलर्ट पर
Gyanvapi Masjid Case Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन के मामले को लेकर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है,कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है, इस दौरान अदालत में मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।

काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है, वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्षी की अपील स्वीकार कर ली है, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन का कहना है फैसला हमारी ही पक्ष में आएगा, आपको बता दें 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी

जिस पर तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था 16 मई 2022 को सर्वे की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है , इस पर अदालत ने आज फैसला सुनाया है, अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है, ज्ञानवापी मामले को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है , सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है, संदिग्ध इलाकों में पुलिस मार्च कर रही है
 

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