Sexual Harassment of minor girl: नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में विद्यालय के चपरासी पर POCSO के तहत मुकदमा दर्ज

Maharashtra : नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने  विद्यालय के चपरासी को किया गिरफ्तार , पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज 

बीते पांच सितंबर को, चपरासी ने नाबालिग छात्रा को अकेला पाकर की थी गंदी हरकत 
 दक्षिण मुंबई में स्थित  एक विद्यालय  में नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले चपरासी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया,

पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस अपराध की भनक छात्रा के माता-पिता को तब लगी जब उन्होंने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा और उसके स्कूल में संपर्क किया।
छात्रा को अकेला पाकर चपरासी करता था गंदी हरकतें करते 

5 सितंबर को, चपरासी ने नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की थी । पुलिस अधिकारी ने  जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले के बाद आरोपी ने विद्यालय जाना छोड़ दिया था।  चपरासी ने कथित तौर पर विद्यालय परिसर में छात्रा के साथ कई बार बदतमीजी की है। 

इन धाराओं के तहत आरोपी पर मुकदमे दर्ज
 14 दिनों की पुलिस हिरासत के बाद आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को IPC की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 354-डी (पीछा करना), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमे दर्ज

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