Indian Constitution : भारतीय संविधान की विशेषताएँ अनुच्छेद,भाग और अनुसूचियाँ

भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं 
– मूल संविधान में 22 भाग , 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे। 
– वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं 


Indian Constitution :  भारतीय संविधान,

देश का सर्वोच्च विधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया तब से 26 नवम्बर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ था इसलिए 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ. भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे।

संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों – – भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सो में बँट गई – भारत संविधान सभा और पाकिस्तान संविधान सभा।

 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली  भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा नें अपना कार्य पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान को पूरा होनें में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।
भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है

तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।

भाग विषय अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
भाग 2 नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
भाग 3 मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 12 – 35)
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36 – 51)
भाग 4A मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
भाग 5 संघ (अनुच्छेद 52-151)
भाग 6 राज्य (अनुच्छेद 152-237 ) 
भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित (अनु़चछेद 238)
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242)
भाग 9 पंचायत (अनुच्छेद 243- 243 O) 

भाग 9A नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P – 243ZG)

भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244-244A)
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245- 263) 
भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264- 300A)
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301-307)
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308 -323) 
भाग 14A अधिकरण (अनुच्छेद 323A – 323B)
भाग 15 निर्वाचन (अनुच्छेद 324-329A)

भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध (अनुच्छेद330-342)

भाग 17 राजभाषा (अनुच्छेद 343-351)
भाग 18 आपात उपबन्ध (अनुच्छेद 352-360) 
भाग 19 प्रकीर्ण (अनुच्छेद 361- 367)
भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 369-392) 

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