बलरामपुर:- भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान स्थलों का निर्धारण अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किए जाने का निर्देश दिया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के संभाजन हेतु समय सारणी जारी की गई हैं । जिसके तहत नए मतदान स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन का कार्य 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक किया जाएगा। मतदान स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करने का कार्य 21 अगस्त तक किया जाएगा।
आपत्तियां एवं सुझाव हेतु मतदान स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन, वर्तमान मतदान स्थलों के संशोधन संबंधी प्रस्ताव की प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कार्य 23 अगस्त को किया जाएगा। राजनैतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाने का कार्य 7 सितंबर को किया जाएगा। कंट्रोल टेबल की इंट्री 15 सितंबर को किया जाएगा। मतदान स्थलों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 20 सितंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी।
आपत्तियां एवं सुझाव हेतु मतदान स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन, वर्तमान मतदान स्थलों के संशोधन संबंधी प्रस्ताव की प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कार्य 23 अगस्त को किया जाएगा। राजनैतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाने का कार्य 7 सितंबर को किया जाएगा। कंट्रोल टेबल की इंट्री 15 सितंबर को किया जाएगा। मतदान स्थलों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 20 सितंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती श्रुति द्वारा सभी उप जिला अधिकारियों को मतदान स्थलों के संभाजन का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार किए जाने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के ऐसे मतदान स्थल जहां 1200 से अधिक मतदाता है
और कोई आक्जिलरी नहीं बनी है उन्हें विभाजित कर एक नया पोलिंग स्टेशन बनाए जाने का निर्देश दिया गया है।
और कोई आक्जिलरी नहीं बनी है उन्हें विभाजित कर एक नया पोलिंग स्टेशन बनाए जाने का निर्देश दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 1200 से अधिक के संख्या वाले मतदान स्थलों तथा उससे संबंधित वोटर लिस्ट का भौतिक रूप से सत्यापन किए जाने कथा नए मतदान स्थल के सत्यापन के दौरान यह देखा जाए कि वोटर लिस्ट में अंकित मतदाताओं का निवास भवन के आसपास भौतिक रूप में हो।
सभी उप जिलाधिकारी दिए गए निर्देशों का निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
रिपोर्ट दिव्यांश मिश्रा,ब्यूरो चीफ

