नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से नए मोटर व्हीकल रूल्स लागू कर दिए हैं। इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्युमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा।
यातायात पुलिस खराब व्यवहार वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनका डीएल निलंबित या रद्द कर सकती है। ऐसे ड्राइवरों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित या रद्द करने का प्रावधान होगा। इसमें वाहन में बैठी सवारी को उतारकर प्रदर्शन और हड़ताल में शामिल होने वाले तथा करने बुकिंग के बाद भी सवारी को ले जाने से इनकार करने वाले कैब के ड्राइवर भी शामिल हैं। वहीं, नए नियमों के तहत यातायात पुलिस और आरटीओ को जुर्माना राशि व ड्राइवरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। उन्हें हर दिन पोर्टल को अपडेट करना होगा, जिससे ड्राइवरों के व्यवहार का पूरा ब्योरा हासिल किया जा सके।
नए कानून में अधिकारियों को दंडित ड्राइवर के व्यवहार का जिक्र भी करना होगा। इससे ड्राइवर के बारे में हर तरह की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर डाली जा सके। उपद्रव, जनता के लिए खतरा पैदा करने, वाहन चोरी, यात्रियों पर हमला, सामान की चोरी करने वाले ड्रावइरों का डीएल रद करने का प्रावधान पहली बार किया गया है। सरकार पोर्टल पर भी इसका रिकॉर्ड रखेगी। इससे भविष्य में ड्राइवर के व्यवहार की ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2020 से डीएल और वाहनों के दस्तावेज पोर्टल पर रखने की सुविधा शुरू हो रही है। इससे पुलिस-परिवहन अधिकारी जांच के नाम पर कहीं भी व्हीकल रोककर फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं कर सकेंगे।