इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के 290 पदों की चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती
प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के 290 पदों की चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के दो मार्च 2019 को जारी विज्ञापन के तहत यूजीसी के नए रेग्युलेशन से परीक्षा कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार व आयोग से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने डॉ. हेम प्रकाश व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार डिग्री कालेजों में प्राचार्यों के 290 पदों पर नियुक्ति के लिए दो मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया गया। चयन परीक्षा यूजीसी के 2010 के रेग्युलेशन पर होनी थी। इसके तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का शैक्षिक प्रदर्शक सूचकांक (एपीआइ) 400 अंक और वर्कशाप, सेमिनार और प्रकाशन आदि की अर्हता निर्धारित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जून 2019 और एपीआई सूचकांक जमा करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2019 थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने रेग्युलेशन में बदलाव करते हुए 2018 का रेग्युलेशन लागू कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सूत्र