भारतीय दंड संहिता( Indian penal Code)
•भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, IPC) को 1 जनवरी, 1862 को ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया था।
•भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) में देश के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गये अपराधों की परिभाषा व दंड का वर्णन किया गया है।
• भारतीय दंड संहिता(IPC) भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1860 में अस्तित्व में आया।
• भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी, 1862 को ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया ।
• मौजूदा दंड संहिता जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता है , इसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। जिसमें समय के साथ-साथ बहुत से परिवर्तन किए जा चुके हैं।
★ भारतीय दंड संहिता की कुछ प्रमुख धाराएं —
•आईपीसी धारा 300- हत्या।
•आईपीसी धारा 301- जिस व्यक्ति की मॄत्यु कारित करने का •आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मॄत्यु करके आपराधिक मानव वध करना।
•आईपीसी धारा 302- हत्या के लिए दण्ड।
•आईपीसी धारा 303- आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दण्ड।
•आईपीसी धारा 304- हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड।
•आईपीसी धारा 304क- उपेक्षा द्वारा मॄत्यु कारित करना.
•आईपीसी धारा 304ख- दहेज मृत्यु।
•आईपीसी धारा 305- शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
•आईपीसी धारा 306- आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
•आईपीसी धारा 307- हत्या करने का प्रयास ।
•आईपीसी धारा 308- गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास।
•आईपीसी धारा 309- आत्महत्या करने का प्रयास।
•आईपीसी धारा 310- ठग।
•आईपीसी धारा 311- ठगी के लिए दंड।
•आईपीसी धारा 312- गर्भपात कारित करना।
•आईपीसी धारा 313- स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना।
•आईपीसी धारा 314- गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु।
•आईपीसी धारा 315- शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मॄत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।
•आईपीसी धारा 316- ऐसे कार्य द्वारा जो गैर-इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मॄत्यु कारित करना।
•आईपीसी धारा 317- शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और अरक्षित डाल दिया जाना।
•आईपीसी धारा 318- मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना।
•आईपीसी धारा 319- क्षति पहुंचाना।
•आईपीसी धारा 320- घोर आघात।