POCSO क्या है?
वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा नाबालिक बच्चों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया जिसे हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते है, इस कानून के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिक माना गया है, और नाबालिक बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
बच्चों के साथ हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इस कानून का निर्माण किया इस कानून के तहत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है।
वर्ष 2019 में इस कानून में संशोधन करके अपराधियों को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है।
POCSO का फुलफॉर्म क्या है?
Protection of Children from Sexual Offence
(प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफिस एक्ट)