
जांजगीर-चांपा (पामगढ़):
थाना पामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा एक ही जमीन को दो बार बेचकर पाँच लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी गोविंद प्रसाद शर्मा, निवासी भिलौनी, थाना पामगढ़ ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम भिलौनी निवासी परमेश साहू ने अपनी कृषि भूमि को दिनांक 14.02.2024 को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री कर बिक्री कर दी थी। इसके बावजूद आरोपी ने उसी जमीन को दिनांक 22.02.2024 को पुनः गोविंद शर्मा को बेचने का सौदा कर ₹5,00,000 की राशि ले ली और जानबूझकर धोखाधड़ी की।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 206/2025 धारा 420 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी परमेश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने धोखाधड़ी की मंशा से पहले से बेची गई जमीन को पुनः बेचने और ₹5 लाख लेने की बात स्वीकार की।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 11.05.2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा (थाना प्रभारी पामगढ़), स.उ.नि. रामदुलार साहू, आरक्षक यशवंत पाटले, महिला आरक्षक सविता पटेल एवं पामगढ़ थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
— रिपोर्ट: सुखदेव आजाद, ब्यूरो चीफ, जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)