

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली परोल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका (PIL) के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष को दी गई राहत को चुनौती नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि राम रहीम को बार-बार दी जा रही परोल पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि व्यक्तिगत मामलों में जनहित याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।
गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने हाल ही में 30 दिन की परोल दी थी, जिससे कई संगठनों ने विरोध जताया था। इससे पहले भी राम रहीम को कई बार परोल मिल चुकी है, जिस पर राजनीतिक बहस भी होती रही है।
अब इस फैसले के बाद सरकार पर एक बार फिर सवाल उठ सकते हैं कि आखिर किन आधारों पर राम रहीम को बार-बार परोल दी जा रही है।