
कानपुर: जिले के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह पर ₹55,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता सिर्फ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगी जो श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 90 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वह समयबद्ध ढंग से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, जिससे योजना का लाभ उन्हें सुचारू रूप से प्राप्त हो सके।
आवश्यक दस्तावेज:निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र,बेटी का जन्म प्रमाण पत्र,वर एवं वधु की आयु का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड आदि),विवाह प्रमाण पत्र,श्रमिक की बैंक पासबुक की छायाप्रति,हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
महत्वपूर्ण तथ्य:
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी
योजना का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलेगा
योजना का उद्देश्य गरीब श्रमिक परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता देना है
रिपोर्ट देवेन्द्र : कुमार संवाददाता कानपुर नगर