
छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सुखदेव आजाद
जिला जांजगीर चांपा
प्रार्थी प्रमोद कुमार पाण्डेय पिता जयनारायण पाण्डेय उम्र 46 वर्ष निवासी जयभारत स्कुल के पीछे वार्ड क्र 14 जांजगीर थाना जांजगीर ने दिनांक 25.06.2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी और उसका परिवार दिनांक 13.05.2025 से 20.05.2025 तक हरिद्वार ऋषिकेश, देव प्रयाग व मसुरी (उत्तराखण्ड) घुमने के लिये गये थे जो ट्रेन में सफर करने के दौरान कृष्णानंद सिंह नाम का एक लड़का मिला जो अपना परिचय एम.बी.बी.एस.-द्वितीय वर्ष एम्स ऋषिकेश का छात्र होना बताया। सफर के दौरान प्रार्थी के बैग ट्रेन में चोरी हो गया जो उक्त लड़के के द्वारा रेल्वे पुलिस में पहचान होना तथा बैग वापस करा दुंगा बोला तब प्रार्थी उसके बतो में आकर उस पर विश्वास करते हुये उसके द्वारा दिनांक 16.05.2025 को रकम की मांग करने पर 50,000रु फोन-पे के माध्यम से उधार रकम दिया था जो दिनांक 18.05.2025 को वापस कर दिया था। दिनांक 20.05.2025 को प्रार्थी वापस अपने परिवार के साथ घर आ गया था व उसके चोरी हुये बैग को कृष्णानंद सिंह मिल जाना तथा प्रार्थी को कुरियर के माध्यम से वापस कर देने के कारण उससे और विश्वास करने लगा दिनाक 26.05.2025 को प्रार्थी को मोबाईल नम्बर 6393509833 के माध्यम से दोपहर 02.00 बजे कृष्णानंद सिंह फोन कर बोला कि चण्डीगढ़ में भूमि रजिस्ट्री कराना है पैसो की बहुत जरुरत है कहकर किसी व्यक्ति को अपना पापा बताकर प्रार्थी से बात कराया तथा दो दिन में रकम वापस कर दुंगा बोला जिसकी बातों में आकर प्रार्थी कृष्णानंद सिंह के एक्सिस बेैंक के खाता में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 6,50,000रु रकम ट्रांसफर किया दिनांक 31.05.2025 को 70,000रु तथा दिनांक 18.06.2025 को 5,000रु फोन पे के माध्यम से रकम वापस किया शेष रकम को आज देता हूं कल देता हूं कहकर टाल मटोल कर रहा था दिनांक 23.06.2025 को फिर से 5,00,000रु की मांग करने लगा जो प्रार्थी को अपने साथ धोखाधड़ी होने का अहसास होने पर टोलफ्री नंबर 1930 में शिकायत कर थाना में कृष्णानंद सिंह एंव उसके साथी के विरुध्द रिपोर्ट दर्ज कराया था।
मामले के गंभीरता को देखते हुये दीगर राज्य के आरोपियों के विरूद्व पुलिस अधीक्षक जांजीगर-चाम्पा के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक उमेष कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर के नेतृत्व में की गई कार्यवाही।
प्रार्थी के द्वारा कृष्णानंद सिंह को और रकम की मांग करने पर नोटरी कराकर रकम दिये जाने का प्रलोभन देकर जांजगीर बुलाया गया था जो आरोपीगण के द्वारा नैला स्टेशन के पास प्रार्थी को अकेले आने की बात बोला गया था जिस पर से जांजगीर पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर आरोपीगण को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी कृष्णानंद सिंह के द्वारा प्रार्थी से रकम ठगी करना तथा सर्वेस को अपना पिता बनाकर बता कराया था।
(1) कृष्णानंद सिंह पिता रामअवतार सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी विशेषपुर पो. बघौना थाना नरही जिला बलिया (उ.प्र.) (2) सर्वेश पाण्डेय पिता संतोष पाण्डेय उम्र 24 वर्ष निवासी देवघटा पो. हलिया थाना हलिया जिला मिर्जापुर (उ.प्र.) के विरुध्द विधिवत् कार्यवाही करे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सउनि राम प्रसाद बघेल, प्रआर. राज कुमार चन्द्रा एंव अन्य स्टाफ थाना जांजगीर का सराहनिय योगदान रहा।