
बांदा।विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना अतर्रा के प्रभारी निरीक्षक भगवती प्रसाद मिश्रा ने 18 अप्रैल 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि टप्पू उर्फ़ दीपक उर्फ़ सुरेश निवासी थाना बाँदा रोड थाना अतर्रा,राजेश निवासी शास्त्री नगर थाना अतर्रा,राजकुमार ग्राम पचोखर थाना अतर्रा का एक संगठित गिरोह हैं। जिनके विरुद्ध थाना अतर्रा में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ गैंगस्टर कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 /रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक राम केवल पटेल द्वारा संपादित की गई थी।जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके पैरोकार दिनेश कुमार कोर्ट मोहर्रिर अमित राजपूत विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद अभियुक्त को सजा दिलायी गईं।इनका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर टप्पू उर्फ़ सुरेश उर्फ़ दीपक हैं राजकुमार व राजेश सक्रिय सदस्य हैं यह गैंग अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए अवैध असलहा रखना व अपने गैंग के शौक पूरे करने के लिए चोरी करना,राहजनी,अवैध रूप से मोटर साईकिल चोरी करके सामान को बेचना,जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करता है।गैंग लीडर व सभी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुक़दमे दर्ज है।यह सभी बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने यह बताया की यह गैंग चोरी,राहजनी जैसे गंभीर अन्य अपराधो को करने के अभ्यस्त अपराधी है, जिनके आधार पर इन सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई।यह सभी बहुत ही दबंग और शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये सभी गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देते हैं।इनके आतंक से आसपास के जनपद और गैर जनपदों में दहशत फैली हुई हैं। जिसके फलस्वरूप और भय आतंक के कारण इस गैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने का साहस नहीं कर पाता हैं।
रिपोर्ट
शिवम सिंह ब्यूरो चीफ बांदा