
नई दिल्ली से रिपोर्ट:
राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए विधायक आशीष और राकेश शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों विधायकों ने जांच पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराध की पुष्टि हुई है और ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जनप्रतिनिधियों को भी जवाबदेह होना होगा।
मामले में चुनाव के दौरान धन के लेनदेन और राजनीतिक सौदेबाजी के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच अब और तेज हो सकती है। अदालत के फैसले को जांच एजेंसियों के लिए हरी झंडी माना जा रहा है।
रिपोर्ट
सुकेश कुमार