
बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 10 मई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैं। उक्त तिथि पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने एवं अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण किये जाने के लिए मंगलवार को जनपद न्यायाधीश-बांदा डा. बब्बू सारंग की अध्यक्षता में प्रारम्भिक वार्ता बैठक का आयोजन उनके विश्राम कक्ष में किया गया। इस बैठक में राजस्व सम्बंधी मामलों,विद्युत अधिनियम के मामलों,मोटर वाहन एक्ट के मामलों,चेक बाउन्स,चकबन्दी,श्रम वाद व चालानी आदि के मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण पर विचार किया गया। जिससे कि आम जनता अथवा वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकें। इस बैठक में जनपद न्यायाधीश के साथ चन्द्रपाल सिंह-प्रथम अपर जिला जज,छोटेलाल यादव-अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, लोक अदालत, डा.विकास श्रीवास्तव अपर जिला जज, श्रीपल सिंह अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सन्दीप केला सिटी मजिस्ट्रेट, शिवराज अपर पुलिस अधीक्षक,शंकर सिंह एआरटीओ,राजीव रंजन उदय प्रताप सिंह अधिशाषी अभियन्ता विद्युत,दीपक सचान,रविशंकरव-जिला अग्रणी प्रबन्धक,विवेक कुमार एसबीआई बैंक,सचिन शुक्ला आर्यावर्त बैंक,इन्द्रबली प्रभारी यातायात, रामजस सिंह नगर पालिका बांदा व अन्य के साथ राशिद अहमद डी.ई.ओ. उपस्थित रहें।राष्ट्रीय लोक अदालत में आरबीट्रेशन वाद,बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद,मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण,आयकर,बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद,उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,चेक बाउंस के मामले,जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण,राजस्व/चकबन्दी / श्रम वाद,चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों म-बींससंद का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम् से किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश डा० बब्बू सारंग द्वारा की जावेगी।
रिपोर्ट
शिवम सिंह ब्यूरो चीफ बांदा