
रिपोर्ट: सुखदेव आजाद
स्टेट हेड, छत्तीसगढ़
इंडिपेंडेंट इंडिया न्यूज़ नेटवर्क
जांजगीर-चांपा:
दिनांक 12 जून से 26 जून 2025 तक “नशा मुक्ति पखवाड़ा” के तहत जिले में कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाना और जनजागरूकता बढ़ाना है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में जिलेभर में पुलिस द्वारा सघन कार्यवाही की जा रही है।
अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ:
🔹 जिले में कुल 78 प्रकरण कोटपा अधिनियम के तहत दर्ज
🔹 62,000 रुपये मूल्य के बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू उत्पाद जब्त
🔹 4 पैकेट विदेशी सिगरेट थाना जांजगीर द्वारा जब्त
🔹 26,900 रुपये का समन शुल्क वसूला गया
थाना वार कार्यवाही विवरण:
थाना जांजगीर: 05 प्रकरण
थाना चांपा: 07 प्रकरण
चौकी नैला: 05 प्रकरण
पंतोरा: 01 प्रकरण
अकलतरा: 03 प्रकरण
मुलमुला: 12 प्रकरण
पामगढ़: 04 प्रकरण
शिवरीनारायण: 06 प्रकरण
बिर्रा: 07 प्रकरण
बम्हनीडीह: 06 प्रकरण
सारा: 03 प्रकरण
नवागढ़: 09 प्रकरण
कार्रवाई के दायरे:
✔️ स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में छापेमारी
✔️ पान ठेले, सार्वजनिक स्थल, दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक
✔️ तंबाकू विज्ञापनों को हटाया गया
विशेष जानकारी:
इस अभियान को 26 जून – अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के तहत और भी प्रभावी ढंग से मनाया जाएगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाना है।
👉 पुलिस द्वारा सभी जब्ती की गई सामग्री का विधिवत इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।