
छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सुखदेव आजाद
पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगो को जागरूक किया जा रहा है, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक जो थाना चौकी क्षेत्रांर्गत गांवों में जा- जाकर पुलिस द्वारा राहवीर योजना के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में दिनांक 22.06.25 को जिले के प्रत्येक थाना चौकी अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोगो को बताया कि राहवीर योजना एक स्वैच्छिक नागरिक सहायता कार्यक्रम है। इसमें कोई भी आम व्यक्ति जो दुर्घटना के बाद घायल को सुरक्षित नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाता है, उसे 25 हजार रूपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि ऐसे नागरिकों को किसी तरह की कानूनी कर्रवाही या पूछताछ का सामना न करना पड़े।
1. गंभीर सड़क दुर्घटनों में पीड़ित व्यक्ति की तत्काल सहायता करके दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर में पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करने जान बचाई हो।
2. गोल्डन ऑवर- किसी दर्दनाक चोट के बाद 01 घंटे की अवधि जिसमें तत्काल चिकित्सा, सुविधा प्रदान करके मृत्यु रोकने की सर्वाधिक संभावना होती है।
गंभीर सड़क दुर्घटना बड़ी सर्जरी, अस्पताल में न्यूनतम 03 दिवस तक भर्ती, मस्तिक में चोट,रीड की हड्डी की चोंटे, उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु।
3. वित्तीय सहायता (पुरूस्कार के रूप में)
(1) एक राहवीर एक सड़क दुर्घटना के एक या अधिक पीड़ित की जान बचाया हो तो पुरस्कार।
(2) एक से अधिक राहवीर एक गंभीर सड़क दुर्घटना एक पीड़ित व्यक्ति को जान बचाते है तो 25 हजार रूपयें राशि बराबर बांटी जावेगी।
(3) एक से अधिक राहवीर एक गंभीर सड़क दुर्घटना की एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते है तो पुरस्कार की राशि प्रत्येक पीड़ित के लिए 25 हजार रूपयें, प्रति गुड सेमेरिटन की होगी।
प्रशंसा प्रमाण पत्र नगद के साथ प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जावेगा।
सबसे योग्य राहवीर के लिए 10 राष्ट्रीय पुरस्कार होगें, उन्हे 1 लाख रूपयें का पुरस्कार दिया जावेगा।
चयन प्रक्रिया घटना की सूचना सबसे पहले पुलिस को दी जाती है तो डाक्टर से विवरण सत्यापित करने के बाद पुलिस ऐसे सेमेरिटन को अधिकारिक लेटर पेड पर पावती देगा जिसमें निम्न बातें का उल्लेख रहेगा। राहवीर, (गुड सेमेरिटन) का नाम, मोबाईल नं, पता, घटना का स्थान दिनांक और समय, सेमेरिटन ने पीड़ित की जान बचाने में किस तरह की मदद की है।
हिट एंड रन‘‘ मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो 50 हजार रूपयें और मृत्यु होने पर 02 लाख रूपयें के मुआवजे का प्रावधान है, तथा लगभग 03-04 माह के समय सीमा में मुआवजा की संपूर्ण राषि पीड़ित पक्ष को प्राप्त हो जाती है।