OBC Reservation Act: शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा शामिल किया गया है, इस प्रावधान के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 पारित किया है जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं, अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी।
