UP Teacher: 69000 शिक्षक भर्ती में नया मोड़, 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर क्यों हुआ विवाद

                          
उत्तर प्रदेश: प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में एक नया मोड़ आ गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जारी 6800 अभ्यार्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई है,

कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है, राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 अभ्यार्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया था, इसको लेकर फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया है,

न्यायमूर्ति राजन राय ने यह अंतरिम आदेश भारती पटेल व 5 अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 69 हजार से अधिक की कोई भी रिक्त जो 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापित नहीं की गई थी, को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में विज्ञापित किए गए, 69000 से अधिक किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, वही कोर्ट ने कहा कि अब यह राज्य सरकार को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति राज्य सरकार ने पैदा की है,

लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, कि 69000 रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है, अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने वर्तमान मामले की पेडेंसी के बारे में दो प्रमुख अखबारों में प्रकाशन करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें प्रदेश के बहुत से अभ्यर्थियो का हित शामिल है।

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