

उत्तर प्रदेश: बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध कालोनियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए मंगलवार, 4 मार्च 2025 को थाना कैन्ट क्षेत्र में दो अवैध कालोनियों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्यवाही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई। प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श्री वीरेन्द्र पाल द्वारा ग्राम चौबारी में लगभग 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, नाली और भूखंडों का चिन्हांकन करके अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। वहीं, श्री गजेन्द्र पटेल, श्री सुलेमान खॉन और श्री अब्दुल द्वारा दूरदर्शन केन्द्र के पास लाल फाटक क्षेत्र में लगभग 5000 वर्गमीटर में बिना स्वीकृति के अवैध कालोनी का विकास कराया जा रहा था। इन दोनों कालोनियों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई, जिसमें संयुक्त सचिव श्री दीपक कुमार और अभियंता श्री अजीत साहनी, श्री सीताराम, श्री रमन अग्रवाल, एवं सहायक अभियंता श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बरेली विकास प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को सूचित किया कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत किसी भी निर्माण या प्लाटिंग से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के निर्माण या प्लाटिंग पूरी तरह से अवैध मानी जाती है और प्राधिकरण द्वारा इसका ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। प्राधिकरण ने यह भी सलाह दी कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
बरेली से संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट